
दिल्ली नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो गया है। मतदान चार दिसंबर को होगा, जबकि परिणाम 7 दिसंबर को आएगा। चुनाव के एलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्याशी सात नवंबर से 14 नवंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगा और प्रत्याशी 19 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। आयोग पहली बार चुनाव प्रचार की वीडियोग्राफी कराएगा।
दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 1,46,73,847 मतदाता 13,665 केंद्रों पर मत डालेंगे। चार दिसंबर को सुबह आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान होगा। चुनाव में एक उम्मीदवार आठ लाख रुपये खर्च कर सकेगा। पिछले चुनाव में 5.75 लाख रुपये खर्च करने की सीमा थी। सामान्य वर्ग के वार्ड में एक उम्मीदवार को पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में जमानत राशि ढाई हजार रुपये होगी।
विजय देव बताया कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसने एमसीडी चुनाव में निर्वाचन आयोग के नियम व शर्तों को अपनाने का निर्णय लिया है। इस तरह वह मतदान में ईवीएम का उपयोग करेंगे। उम्मीदवार के नाम के साथ उसका फोटो भी लगाया जाएगा। इसमें मतदाताओं के उम्मीदवार पसंद न होने पर नोटा का बटन की सुविधा दी जाएगी। हर वार्ड में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इसका संचालन महिला अधिकारी व कर्मचारी करेंगी। इस मतदान केंद्र में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। उम्मीदवार सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और वे चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
एमसीडी चुनाव का कार्यक्रम
04 दिसंबर को होगा चुनाव
07 दिसंबर को होगी मतगणना
07 नवंबर से नामांकन पत्र भरने की होगी शुरूआत
14 नवंबर तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र
16 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच
19 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन पत्र
1,46,73,847 मतदाता
13665 मतदान केंद्र