
कोरोना या किसी अन्य बीमारी से जिन बच्चों के माता- पिता का देहांत हो चुका है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को प्रति माह तीन हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना के तहत एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोरोना या अन्य बीमारी से माता- पिता दोनों की मृत्यु होना, माता- पिता में से किसी एक की कोरोना से मृत्यु होना, बच्चे के माता-पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी हो व उसके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई हो।
ऐसे बच्चे इस योजना का पात्र हो सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, 18 वर्ष से कम का संयुक्त खाता और अधिक का एकल खाता होना चाहिए। आवेदन पत्र महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www. wecd.uk.gov.in व उपजिलाधिकारी तहसीलदार व जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं।