
जिले के बोदरली सर्किल के बोदरली सर्किल में तारा पार्टी बीट कक्ष क्रमांक 392 मैं बिना अनुमति का निर्माण कार्य लोगों द्वारा किया जा रहा है जिस पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है दिनांक 3010 2020 को गणेश पिता बाबू सिंह राठौड़ द्वारा बादल खोरा में जन सेवा के माध्यम से शिव मंदिर के सामने 15 बाई 15 का निर्माण कार्य की अनुमति मांगी गई थी लेकिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा उसे निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई और एक लेटर दिया गया जिसने यह लिखा है कि 1980 प्रभाव सील होने से वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जाना है तो उसके विरुद्ध शासन नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है और आपके द्वारा बिना अनुमति का निर्माण कार्य किया जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो नियम सबके लिए एक जैसा होता है एक को फर्स्ट विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई और एक और बिना अनुमति का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं है इसका मतलब यही है कि फर्स्ट की मिलीभगत के कारण सब कुछ कार्य किया जा रहा है